Private schools will no longer be easily recognized, a new order from the School Education Department has caused a stir
विंध्य वाणी, रीवा। मध्यप्रदेश, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण, विषय वृद्धि, माध्यम वृद्धि और पता परिवर्तन के लिए आदेश जारी किए गए हैं। इसके लिए दल भी गठित हो रहे हैं जो कि मान्यता आवेदन और नवीनीकरण के लिए स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। हर स्कूल को मान्यता के लिए नियमों की कसौटी पर खरा उतरना होगा उसके बाद ही मान्यता दी जाएगी या नवीनीकरण किया जाएगा। अक्सर ही यह आरोप लगाए जाते हैं कि कई स्कूल मान्यता नियमों पर खरे नहीं उतरते हैं इसके बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। यही कारण है कि मान्यता नवीनीकरण के लिए हर साल जांच का कार्य होता है और उसके बाद ही मान्यता प्रदान की जाती है। इस बार यह कार्य शुरू हो चुका है और आवेदन तैयार करवाए जा रहे हैं। इसके बाद 15 दिसम्बर से आवेदन जमा कराए जाएंगे। यह प्रक्रिया 7 जून 2026 तक चलेगी। बताया गया कि करीब 90 प्राइवेट विद्यालयों की मान्यता मार्च 2026 तक समाप्त हो जाएगी, जिनको आवेदन के निर्देश दिए गए है। इतना ही नहीं इस संबंध में शनिवार को बैठक भी की गई।
7 दिनों के अंदर होगा निरीक्षण
संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संख्या के आधार पर अशासकीय संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दलों का गठन किया जाएगा। इसके बाद संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत गठित निरीक्षण दल द्वारा संबंधित संस्था का 7 दिनों की समय सीमा में निरीक्षण कर प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
प्राचार्यों की डेली डायरी की जांच होगी
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी प्राचार्यों और प्रभारी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने विद्यालय की प्रत्येक कक्षाओं की सतत रूप से मॉनिटरिंग करें एवं छात्रों की गृहकार्य पुस्तिकाए इकाई मूल्यांकन पुस्तिकाए शिक्षकों की डेली डायरीए डेटा रजिस्टर भी चेक करें। आगामी दिनों में जिला स्तर पर प्राचार्यों की होने वाली बैठक में डेली डायरी चेक की जायेगी।
0000000000
नवीन मान्यता व मान्यता नवीनीकरण सहित अन्य के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। शासन के निर्देशानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
रामराज प्रसाद मिश्रा, डीईओ रीवा।
००००००००००




