High Court issues notice to SP Rewa, seeks reply within four weeks
विंध्य वाणी,रीवा। डभौरा थाना अन्तर्गत एक वर्ष पूर्व आदिवासियों के खेत की बाड़ी तोड़ कर मारपीट किये जाने के मामले में कार्यवाही न किये जाने को लेकर पीडि़त पक्ष हाईकोर्ट की शरण ली जहा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ए.के पालीवाल द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक सहित अन्य को चार सप्ताह के भीतर न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने का आदेश पारित किया है। मामले की पैरवी पीडि़त संजय कुमार कोल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक सिंह द्वारा की गई। बताया गया है कि 30 अक्टूबर 2024 की शाम पांच बजे डभौरा थाना अन्तर्गत कोलपरा में आधा दर्जन लोगों ने संजय कुमार कोल, कमलेश कोल, रंजीत कोल सभी निवासी डभौरा जो कोलपरा जंगल में अधिया में खेत बोये थे. वहां पहुंचे और गाली गलौज करते हुए बोये खेत को नष्ट कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।
घटना की शिकायत पीडि़तों ने डभौरा थाने में की थी, लेकिन कार्यवाही नही की गई. जिसके बाद मामले की शिकायत एसपी से की गई और तत्कालीन एसडीओपी डभौरा द्वारा मौके पर जाकर घटना की जांच की गई। साथ ही फरियादी सहित अन्य के कथन लिये गये और जांच प्रतिवेेदन एसपी को प्रस्तुत किया गया। लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी जिससे पीडि़त पक्ष उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रकरण दायर किया जिस पर न्यायालय ने जवाब मांगा है।
पुत्र की करंट से हुई मौत, नहीं मिली पीएम रिपोर्ट
रीवा। गढ़ थाना क्षेत्र के लौरी नंबर 1 से आए पीडि़त शिव प्रसाद साहू ने सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बेटे की मौत पर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीडि़त ने बताया कि उसका बेटा जितेंद्र साहू 25 वर्ष मनगवां में चाटा फुल्की का ठेला लगाता था, बगल में बिल्डिंग की दुकान थी, बताया गया कि जब उसका पति घटना दिनांक को ठेला पर काम करने गया तो जैसे ही वह ठेला को छुआ वह करंट की चपेट में आ गया। उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल लाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पीडि़त ने बताया कि अब तक पीएम रिपोर्ट पुलिस द्वारा नहीं दी गई है, जिससे मौत के कारण स्पष्ट नहीं हुए है। पीडि़त पिता ने पुलिस अधीक्षक से जांच कराकर न्याय की गुहार लगाई है।




