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Home » Rewa News:शराब की दुकानें दो दिन के लिए बंद…
मैहर

Rewa News:शराब की दुकानें दो दिन के लिए बंद…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniApril 23, 2024Updated:April 24, 2024No Comments3 Mins Read
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Liquor shops closed for two days
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Liquor shops closed for two days: लोकसभा निर्वाचन में संसदीय क्षेत्र रीवा में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा।
जिले में मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री, भण्डारण तथा परिवहन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। मतगणना
दिवस 4 जून को भी शराब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ-साथ आसपास के जिलों तथा
उत्तरप्रदेश राज्य के मिर्जापुर, चित्रकूट एवं प्रयागराज जिलों की सीमावर्ती शराब दुकाने मतदान के 48 घंटे पहले तथा
मतगणना दिवस पर बंद रहेंगी। इस संबंध में सहायक आबकारी आयुक्त अनिल जैन ने बताया कि रीवा और
सतना संसदीय क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा।

   

 

 

 

 

 

 

 

Liquor shops closed for two days:रीवा, मऊगंज और सतना जिलों की सीमा में
उत्तरप्रदेश के चित्रकूट, मिर्जापुर तथा प्रयागराज जिलों की तीन किलोमीटर की परिधि की शराब दुकाने 24 अप्रैल को
शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक बंद रहेंगी। मतगणना दिवस 4 जून को भी ये सभी दुकाने
मतगणना पूरी होने तक बंद रहेंगी। इन अवधि में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस तथा
बॉटलिंग प्लांट भी पूरी तरह से बंद रहेंगे।

 

 

 

 

 

 

Liquor shops closed for two days:लोकसभा निर्वाचन 2024 के शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक
प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24
(1) के तहत मतदान से 48 घण्टे पूर्व जिले भर में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर दी
जाएंगी। इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने बताया
कि 24 अप्रैल 2024 को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल 2024 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून
को पूरे दिन मऊगंज जिले में मदिरा की दुकानें बंद रहेंगी। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय, विक्रय एवं
परिवहन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।

 

 

 

 

 

Liquor shops closed for two days:जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए 26 अप्रैल को
मतदान कराया जाएगा। मतगणना के लिए 4 जून की तिथि निर्धारित की गई है। मतदान और मतगणना दिवसों
में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस एवं बॉटलिंग यूनिट पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध
में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिएव्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की
धारा 24 (1) के तहत मतदान तथा मतगणना दिवसों में सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द कर
रहेंगी।

 

 

 

 

 

 

 

Liquor shops closed for two days:इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व यानी 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 4 जून को पूरे दिन जिले भर में मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

     
   
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