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Home » कहीं भी दिखे खुला बोरबेल, निभाएं जिम्मेदारी और ऐसे दें प्रशासन को सूचना, तुरंत होगी कार्यवाही….
मध्य प्रदेश

कहीं भी दिखे खुला बोरबेल, निभाएं जिम्मेदारी और ऐसे दें प्रशासन को सूचना, तुरंत होगी कार्यवाही….

Vindhya VaniBy Vindhya VaniApril 15, 2024No Comments4 Mins Read
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आपदा प्रबंधन के लिए जिले में हेल्पलाइन नम्बर पर खुले बोरवेल, नलकूप एवं
ट¬ूबेल के संबंध में जानकारी दी जा सकती है। मोबाइल नम्बर 7648862100 पर इस संबंध में आमजन सूचना दे
सकते हैं। जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र रविकांत पाण्डेय को इस कार्य हेतु नोडल नियुक्त किया गया है। अपर
कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने बताया कि नोडल अधिकारी आमजन से प्राप्त सूचना/शिकायत की जानकारी एकत्र
करने हेतु एक रजिस्टर रखेंगे तथा सूचना या शिकायत प्राप्त होने पर तत्काल अवगत करायेंगे।

   

 

 

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के सभी अनुपयोगी
और खुले बोरवेलों को मजबूत लोहे के ढक्कनों से बंद करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने सभी एसडीएम, सीएमओ,
जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उप संचालक कृषि तथा तहसीलदारों को इस संबंध में निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कहा है कि अपने कार्यक्षेत्र के अनुपयोगी बोरवेल, कुंओं तथा अन्य खतरनाक जल स्त्रोतों को मजबूत
ढक्कन से बंद कराकर तीन दिवस में निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। बोरवेल के खुले रहने, उसकी क्रेसिंग
पाइप निकाल लेने अथवा पानी न रहने पर उसे खुला छोड़ देने पर इनसे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसे
रोकने के लिए इन्हें बंद करने के तत्काल उपाय कराएं।

 

 

 

 

 

कलेक्टर ने कहा है कि विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल के लिए बड़ी
संख्या में बोरवेल बनाए गए हैं। इनमें से जो बोरवेल अनुपयोगी हो गए हैं उनकी सूची बनाकर उन्हें मजबूती से बंद
करने के उपाय करें। उनमें मजबूत कैप लगाएं। निजी भूमि स्वामियों द्वारा भी यदि बोरवेल, कुंआ अथवा अन्य जल
स्त्रोत अनुपयोगी मानकर खुले छोड़ दिए गए हैं तो उनकी भी सूची बनाकर उन्हे लोहे के कैप से बंद कराने अथवा
पाटने की कार्यवाही कराएं। जो कुंएं बिना जगत के हैं उनमें भी दुर्घटना की आशंका रहती है। ऐसे कुंओं को जाली
लगाकर बंद कराएं। समस्त कार्यवाही तीन दिवस में सुनिश्चित कर एसडीएम के माध्यम से नगरीय निकाय और
ग्राम पंचायतें प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

 

 

 

 

रीवा संभाग के कमिश्नर गोपाल चन्द्र डाड ने त्योंथर विकासखण्ड के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी राहुल पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। श्री पाण्डेय को जिला
पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराने के संबंध में दिए गए आदेश का
पालन न करने तथा अपने कार्यक्षेत्र में अनुपयोगी एवं खुले बोरवेल का सत्यापन कराए बिना वरिष्ठ कार्यालयों को
भ्रामक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के कारण निलंबित किया गया है। श्री पाण्डेय द्वारा बोरवेलों का सत्यापन ठीक से
न कराने के कारण ग्राम मनिका में खुले बोरवेल में 6 वर्षीय बालक के गिरने से उसकी दुखद मौत हो गई।
कमिश्नर ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत निलंबन के आदेश दिए
हैं। निलंबन अवधि में श्री पाण्डेय का मुख्यालय जिला पंचायत कार्यालय रीवा रहेगा। श्री पाण्डेय को नियमानुसार
जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

 

 

 

 

 

गत दिवस त्योंथर विकासखण्ड के ग्राम मनिका में खुले बोरवेल में गिरने से 6
वर्षीय बालक की दुखद मौत हो गई। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13 अक्टूबर 2023 तथा जिला पंचायत कार्यालय
रीवा द्वारा 16 अक्टूबर 2023 एवं 7 मार्च 2024 को अनुपयोगी तथा खुले नल एवं बोरवेल तत्काल बंद कराने के
निर्देश दिए गए थे। जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा इन निर्देशों का पालन कराने के संबंध में
प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया था। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे ने ग्राम मनिका
में अनुपयोगी और खुले बोरवेल से हुई दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए पंचायत समन्वयक अधिकारी प्रेम कुमार मिश्रा
तथा मनिका के ग्राम रोजगार सहायक विकास मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

 

 

 

 

 

 

जारी नोटिस के अनुसार ग्राम मनिका में खुले अनुपयोगी बोरवेल को बंद कराने में लापरवाही बरतने के
कारण 12 अप्रैल को बोरवेल में गिर जाने से 6 वर्षीय बालक मयंक की दुखद मौत हो गई। यदि समय पर बोरवेल
बंद करा दिया गया होता तो इस दुर्घटना को रोका जा सकता था। इसे गंभीर कदाचरण और लापरवाही मानते हुए
श्री प्रेम कुमार मिश्रा को निलंबन का नोटिस दिया गया है। इसी मामले में ग्राम रोजगार सहायक मनिका विकास
मिश्रा को संविदा अनुबंध समाप्त करने का नोटिस दिया गया है। इन दोनो कर्मचारियों को जिला पंचायत के मुख्य
कार्यपालन अधिकारी ने 24 घंटे की अवधि में समक्ष में उपस्थित होकर नोटिस का उत्तर देने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर संतोषजनक न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

 

     
   
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