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Home » नायब तहसीलदार नईगढ़ी पर पांच हजार का दण्ड अधिरोपित, जनपद पंचायत रीवा के सीईओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस…
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नायब तहसीलदार नईगढ़ी पर पांच हजार का दण्ड अधिरोपित, जनपद पंचायत रीवा के सीईओ को जारी किया कारण बताओ नोटिस…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniApril 19, 2022No Comments4 Mins Read
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रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं को समय.सीमा के अंदर निराकरण न करने पर नईगढ़ी के नायब तहसीलदार वंशराखन सिंह पर एकमुश्त पांच हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। कलेक्टर ने बताया कि नायब तहसीलदार ने 124 आवेदन पत्रों का समय.सीमा के अंदर निराकरण नहीं किया। इसमें से नईगढ़ी के 62 आवेदन पत्र, खर्रा के 45 आवेदन पत्र तथा रामपुर के 17 आवेदन पत्र निराकरण नहीं किए गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा। 

 
पानी को सहेजने के सभी उपाय सुनिश्चित कराएं: कलेक्टर
 रीवा। भीषण गर्मी व सतही जल का लेवल कम होना यह दर्शाता है कि आगामी वर्षों में हमारे लिए पानी के लिए बड़ी समस्या होगी। अत: यह आवश्यक है कि वर्षा के पानी, बहने वाले पानी तथा मकानों से निकलने वाले पानी को सहेजा जाय। उक्त आशय की बातें कलेक्टर मनोज पुष्प ने अधिकारियों की बैठक में कही। उन्होंने निर्देश दिए कि पानी को सहेजने के सभी उपाय कि, जाएं। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण की संरचना निर्मित कराकर पानी बचाने का कार्य करें और आमजन को जागरूक करते हुए इसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए कलेक्टर मनोज पुष्प ने कहा कि रीवा शहर में मकानों में रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग का निर्माण कराया जाए। लोगों के घर का नक्शा स्वीकृत करते समय इसका प्रावधान करना होगा। अत: उनसे मकान की यह व्यवस्था बनवाएं कि छत का पानी सोकपिट के माध्यम से जमीन में पहुंचे। कलेक्टर ने निर्देश दिया कि शहर में बहने वाले पानी के स्थलों का भ्रमण कर जल संरक्षण की संरचनाएं बनाने का कार्य करें तथा सोकपिट के माध्यम से पानी को नीचे जमीन में पहुंचाएं। उन्होंने व्यावसायिक भवनों में रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग व्यवस्था बनाए जाने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी जोनल प्रभारियों को अपने जोन अंतर्गत दो सौ मकानों में रेन हार्वेङ्क्षस्टग सिस्टम बनवाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्राचीन जल संरचनाओं के जीर्णोद्धार करने तथा जल संरक्षण हेतु नवीन संरचनाओं के निर्माण कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल भवनों, आंगनवाडिय़ों तथा सभी शासकीय संस्थाओं में रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग सिस्टम लगवाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन वार्डों, मोहल्लों में पानी का संकट हो जाता है वहाँ रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग सिस्टम बनवाएं । कलेक्टर ने बताया कि आगामी दिनों में स्वयंसेवी संस्थाओं व जल बचाने वाले संगठनों और आमजन की उपस्थिति में वृहद कार्यशाला आयोजित होगी जिसमें पानी को सहेजने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, सीईओ जिला पंचायत स्वप्निल वानखेड़े सहित पीएचई, नगर निगम व सिंचाई विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। 
———————-
जिले के 3500 युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे का लक्ष्य

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना: चालू वित्तीय वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित
रीवा। युवाओं को स्वरोजगार प्रदाय कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना माह फरवरी 2022 से प्रारंभ की गई है। योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष 2022.23 में जिले के 3500 युवाओं को स्वरोजगार से लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा 40 युवाओं को इस योजना से ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने योजना के लक्ष्यों को अनुमोदित करते हुए इसका अविलंब क्रियान्वयन प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यूबी तिवारी ने बताया कि बैंकों के शाखा प्रबंधकों को बेरोजगार युवाओं का चयन करते हुए उन्हें स्वरोजगार स्थापना के लिए ऋण प्रदान कर लाभान्वित करने को कहा गया है। शाखा प्रबंधकों को योजना के तहत प्रतिमाह व प्रति शाखा कम से कम 5 प्रकरणों में स्वीकृत एवं वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में 50 लाख रुपए तक की उद्यम परियोजनाओं के लिए ऋण एवं तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान और सीजीटीएमएसई कवरेज के साथ छूट का प्रावधान किया गया है। सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए 25 लाख रुपए तक का ही ऋण प्रदान किया जाएगा। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक डिफाल्टर न हो और न ही उसने अनुदान परक योजना का लाभ लिया हो। आवेदक 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो तथा उसकी उम्र 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। आवेदक की वार्षिक आमदनी 12 लाख रुपए से ज्यादा एवं पूर्व में कोई भी इकाई स्थापित न हो। आवेदक योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी कियोस्क सेंटर से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

     
   
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