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Home » सीएमएचओ ने नियम विरुद्ध कर दिया ऐसा क्या? सूचना अधिकार में हुआ खुलासा…
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सीएमएचओ ने नियम विरुद्ध कर दिया ऐसा क्या? सूचना अधिकार में हुआ खुलासा…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniDecember 15, 2021No Comments3 Mins Read
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रीवा। इस खबर में हम आपको बताने जा रहे है सीएमएचओ कार्यालय रीवा में हुई एक ऐसी मनमानी का जिसका खुलासा 9 वर्षो बाद सूचना अधिकार से हुआ है। तत्कालीन सीएमएचओ ने नियम विरुद्ध किये गए कार्य का खुलासा कर शिकायत कर्ता ने जांच की मांग की है। स्वास्थ्य विभाग में अवैध नियुक्ति व पदोन्नति के मामले आए दिन चर्चा में रहते है। जिम्मेदार पद पर बैठने के बाद अधिकारियों की मनमानी सामने आती ही रहती है। हाल ही में सीएमएचओ डॉ.एमएल गुप्ता द्वारा किए गए करोड़ो की वित्तीय अनियमित्ताएं सामने आई थी। जिसके बाद अब वर्ष 2012 में दी गई नियम विरूद्ध पदोन्नति का मामला सूचना के अधिकार में सामने आया है। यह सूचना अधिकार त्रिवेणी शंकर पांडेय निवासी ग्राम हटवा मऊगंज द्वारा लगाया गया था जिसकी रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। त्रिवेणी प्रसाद पांडेय की माने तो हिन्छलाल तिवारी वर्तमान पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मलइगमा ब्लॉक मऊगंज जिला रीवा में फार्मासिस्ट-2 के पद पर पदस्थ है। यह कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बीएन शर्मा द्वारा वर्ष 2012 में कंपांउडर/फार्मासिस्ट ग्रेड-2 के पद पर अवैध एवं नियम विरूद्ध रूप से किया गया है। उनकी पदोन्नति संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर इसे अवैध बताया गया है।

   

पद ही समाप्त था फिर भी प्रमोशन—
शिकायत कर्ता त्रिवेणी प्रसाद पांडेय ने बताया कि डिप्लोमा इन फार्मेंसी/डिग्री/मास्टर डिग्री फार्मेंसी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है शासकीय कर्मचारी के लिए शासकीय महाविद्यालय से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। मप्र स्टेट फार्मेंसी काउंसिल भोपाल से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीयन क्रमांक एवं जीवित पंजीयन होना चाहिए। उपरोक्त दोनो बिंदुओ की पात्रता हिन्छलाल तिवारी के पास नहीं है। जांच का विषय है जांच कराई जाए। बताया कि वर्ष 2012 में हिन्छलाल तिवारी को प्रमोसन डे्रसर से कंपांडर/फार्मासिस्ट ग्रेड-2 पद पर किया गया जबकि राज्य शासन द्वारा वर्ष 1989 में कंपांउंडर पद समाप्त करके फार्मासिस्ट ग्रेड-2 बना दिया गया। सूचना अधिकार में दी गई जानकारी डे्रसर पद से पदोन्नत फार्मासिस्ट ग्रेड-2 पद पर कर्मचारियों की सूची तो कार्यालय सीएमएचओ से मांगी गई तो सूची न होने की जानकारी दी गई। बिना रिकार्ड संधारित किए कैसे प्रमोशन कर दिया गया। इसकी जांच होनी चाहिए। शिकायतकर्ता ने बताया कि 2 अगस्त 2021 को हिन्दलाल तिवारी से सीएमएचओ कार्यालय द्वारा पत्र में जानकारी पदोन्नति संबंधी मांगी गई तो उन्होंने इसे व्यक्तिगत बताते हुए जानकारी नहीं दी। जबकि पदोन्नति सार्वजनिक है। इसमें हिन्छलाल तिवारी के निजता के अधिकार का हनन नहीं होगा, बल्कि योग्य फार्मासिस्टों के अधिकारों का हनन होगा। क्योंकि विभाग द्वारा अवैध एवं नियम विरूद्ध प्रमोशन किया गया है। इसकी जांच की जाए।

     
   
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