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Home » रीवा में करोड़ों के इस पार्क की 4 एकड़ जमीन में यह चर्चित लोग कर रहे थे बड़ा खेल, नगर निगम ने पकड़ लिया…
अपराध

रीवा में करोड़ों के इस पार्क की 4 एकड़ जमीन में यह चर्चित लोग कर रहे थे बड़ा खेल, नगर निगम ने पकड़ लिया…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniMay 9, 2024Updated:May 9, 2024No Comments4 Mins Read
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The land owner is playing big game with 4 acres of land worth crores in the park of this colony of Rewa, the Municipal Corporation has caught it:रीवा। शहर में अवैध कॉलोनियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि निगम प्रशासन द्वारा इन पर लगाम कसने का काम किया जा रहा है, साथ ही अवैध कॉलोनियों को निर्धारित जुर्माना लगाकर वैध करने की प्रक्रिया भी जारी है। वार्ड क्रमांक 15 मरहूम काजी मो. अली व अन्य द्वारा बसाई गई गंगापुरम कॉलोनी में कॉलोनाइजर द्वारा जो जमीन पार्क के लिए आरक्षित निगम प्रशासन द्वारा कराई गई थी, उसमें ही कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है।

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

निगम प्रशासन ने कॉलोनाइजर को नोटिस भी जारी किया गया है। बताया गया कि कॉलोनाइजरों द्वारा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा करने की नियत से बाउंड्रीवॉल कराई जा रही है। जबकि वह भूमि पार्क के लिए आरक्षित है। तीन दिन का समय इस संबंध में जबाव देने के लिए कॉलोनाइजरों को दिया गया है। बता दें कि निगमायुक्त संस्कृति जैन अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ सख्त निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद कार्यपालन यंत्री एचके त्रिपाठी द्वारा ताबड़तोड़ कार्यवाही अवैध कॉलोनाइजरों पर की जा रही है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जारी नोटिस में कहा गया है कि रजिस्ट्रिकृत कॉलोनी गंगापुरम में किये जा रहे अनाधिकृत बाउण्ड्रीवॉल के निर्माण कार्य को तत्काल बंद कर उसे हटाते हुटो मूल स्वरूप में ला दिया जाए। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो अनाधिकृत निर्माण को मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 में विहित प्रावधानों के तहत हटा दिया जावेगा और धारा 292 (ग) के तहत आप लोगों पर संबंधित पुलिस थाने में प्राथिमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटाने में लगने वाले खर्च की वसूली भी जाएगी। तीन दिन के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 एकड़ जमीन की गई है आरक्षित

उक्त गंगापुरम कॉलोनीमें सार्वजनिक सुविधि/पार्क की भूमि पर मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 तथा मप्र नगर पालिका कॉलोनी विशाल नियम- 2021 में विहित प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त कॉलोनी की कुल भूमि रकवा 12.15 है. का पार्क हेतु नियमानुसार आरक्षित भूमि जो मानचित्र में दर्शित की गई है, का कुल जुज रकवा 1.215 हे. अर्थात 3,09 एकड़ है। उक्त पार्क के रकवे पर चोरी छिपे तरीके से बाउण्ड्रीवॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इनको जारी हुआ नोटिस

नगर निगम द्वारा डॉ. काजी मोहम्मद अली, काजी मकदूम अली, काजी महबूब अली सभी के पिता मरहूम काजी मो. अली निवासी पांडेन टोला को नोटिस दिया है। नोटिस में कहा गया है कि उनके द्वारा वार्ड क 15 में स्थित गंगापुरम कॉलोनी के खसरा के 521 कुल जुज रकवा 12.15 है. में आरक्षित पार्क में अनाधिकृत रूप से बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कर अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त कॉलोनी पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 में विहित प्रावधानों के तहत 31 दिसम्बर 2016 के पूर्व अस्तित्व में आई अवैध कॉलोनी की श्रेणी में है। जिसे निगम द्वारा नियमानुसार विधि सम्मत कॉलोनी विकास नियम 2021 में विहित प्रावधानों के तहत जरिये अधिसूचना के 278 दिनांक 05/01/2022 द्वारा अधिसूचित रजिस्ट्रिीकृत किया गया था। उक्त कॉलोनी में अनुमोदित अभिभ्यास में आरक्षित भूमि, जो जनसुविधा हेतु रखी गई थी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वार्ड क्रमांक 15 में गंगापुरम कॉलोनी में पार्क के लिए आरक्षित भूमि में अवैध कब्जा किया गया है। जिनके द्वारा प्लॉटों की बिक्री की गई उनके द्वारा ही कब्जा किया गया है। नोटिस जारी की गयी है। तीन दिवस के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। इसके बाद आगे की कार्यवाही करेंगे।

एचके त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री/ नोडल अधिकारी अवैध कॉलोनी

     
   
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