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Home » 30 को होना था रिटायर, 29 को बड़े घोटाले में जेडी निलंबित, सीएमओ सहित इन पर गिरी गाज….
अपराध

30 को होना था रिटायर, 29 को बड़े घोटाले में जेडी निलंबित, सीएमओ सहित इन पर गिरी गाज….

Vindhya VaniBy Vindhya VaniApril 30, 2024No Comments4 Mins Read
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रीवा। जिले की नवगठित डभौरा नगर परिषद में पंचायत कर्मियों के संविलियन के मामले में प्रमाणित गड़बड़ी पाये जाने पर नगरीय प्रशासन और विकास विभाग द्वारा रीवा में पदस्थ संयुक्त संचालक नगरीय निकाय प्रशासन आरपी सोनी समेत 6 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। इन पर आरोप है कि पंचायत कर्मियों द्वारा डभौरा नगर परिषद में नियम विरुद्ध संविलियन कर दो करोड़ पांच लाख रुपए से अधिक की आर्थिक क्षति शासन को पहुंचाई गई है। इस मामले में कुछ पंचायत कर्मियों को भी जिम्मेदार पाया गया है।

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए सीईओ जिला पंचायत रीवा को निर्देशित किया गया। इस मामले में निलंबित किये गये जेडी नगरीय प्रशासन आरपी सोनी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होने वाले थे लेकिन उन पर सेवानिवृत्त के एक दिन निलंबन की गाज गिर गई है। गौरतलब है कि नगरीय निकाय प्रशासन और आवास विभाग द्वारा 17 अगस्त 2022 को नव गठित डभौरा नगर परिषद में पंचायत कर्मचारियों के नियम विरुद्ध किये गये संविलियन के मामले में जांच टीम का गठन किया गया था। संचालनालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति ने पूरे सामले की जांच की और जांच के बाद ग्राम पंचायत डभौरा, अकोरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार और लटियार के पंचायत कर्मचारियों का नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने के मामले में 18 अप्रैल 24 को जांच रिपोर्ट सौंपी थी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नगरीय प्रशासन रीवा एवं शहडोल में जेडी के पद पर पदस्थ आरपी सोनी को उनके सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पूर्व एक मामले को लेकर निलम्बित कर दिया गया। उन दिनों वे नगरपरिषद डभौरा में पदस्थ थे। नगर परिषद डभौरा जिला रीवा का गठन 20 सितम्बर 2018 को हुआ था। यहां कर्मचारियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए एक प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाने के उपरांत यह निर्णय लिया गया। गड़बड़ी की जांच के लिए शासन स्तर से तीन सदस्यी जांच समिति गठित की गई थी। मानदेय कर्मियों का नियमित पदों पर किया संविलियन संचालनालय द्वारा गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा की गई जांच में पाया गया कि नगर पालिका सेवा भत्ता एवं वेतन नियम 1967 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 7 (छ) के प्रावधानों के विपरीत 25 अगस्त 2021 को नवगठित नगर परिषद डभौरा में 49 पंचायत कालीन मानदेय कर्मियों का नियमित पदों पर संविलियन कर दिया गया। नियम विरुद्ध नियमित पदों पर किए गए संविलियन के चलते सरकार को 2 करोड़ 5 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इस मामले में नगरीय प्रशासन और आवास विभाग और पंचायत विभाग के 12 अधिकारियों व कर्मचारियों को जिम्मेदार पाया गया है और शासन ने उनके विरुद्ध निलंबन और अन्य अनु अनुशासनात्मक कार्यवाही। करने का फैसला किया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हुआ निलंबन

नियम विरुद्ध किये गय संविलियन के मामले में नगरीय प्रशासन और आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई के आदेश पर सोमवार को विभाग के जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं उनमें रीवा में पदस्थ संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन और आवास विभाग आरपी सोनी, सहायक राजस्व निरीक्षक नगर परिषद डभौरा सतीश कुमार द्विवेदी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चाकयाट संजय सिंह, मुख्य नगर परिषद अधिकारी गुढ़ केएन सिंह, नगर परिषद डभौरा के सहायक ग्रेड । मुनेंद्र कुमार पांडेटा, स्वच्छता निरीक्षक नगर परिषद डभौरा अंकुश सिंह बघेल के नाम शामिल हैं। इसके अलावा नगर परिषद डभौरा के संविदा लेखापाल एमएल साकेत के खिलाफ भीकार्यवाही की जा रही है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

पंचायत कर्मियों पर भी होगी कार्यवाही

इसी मामले में ग्राम पंचायत उसकी की सचिव सुशीला दीक्षित, सचिव ग्राम पंचायत घूमन रामराज सेन, जनपद पंचायत जवा में संबद्ध पंचाटात सचिव कामता कोल और दिनेश पांडेय तथा ग्राम पंचायत कंचनपुर के सचिव परशुराम तिवारी भी जिम्मेदार पाए गए हैं जिनके विरुद्ध पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग कार्यवाही करेगा। ये पूर्व में अकोरिया, मगडौर, गेदुरहा पनवार और लटियार पंचायतों में सचिव के रूप में पदस्य रहे हैं। इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सीईओ जिला पंचायत रीवा को लिखा गया है। शीय ही इनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।

     
   
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