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Home » ननि अधिकारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों को अवैध वसूली करते रंगेहाथों पकड़ा…
अपराध

ननि अधिकारियों ने ठेकेदार के कर्मचारियों को अवैध वसूली करते रंगेहाथों पकड़ा…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniMay 18, 2024No Comments6 Mins Read
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Nani officers caught contractor's employees red handed while extorting illegal money

रीवा। राज्य सरकार द्वारा बाजार बैठकी एवं टैंपो टैक्सी फीस वसूली का ठेका समाप्त कर दिये जाने के बाद हाईकोर्ट के स्थगन पर मिले अधिकार का नाजायज लाभ उठाते हुए ठेकेदार के कर्मचारियों को अवैध वसूली करते हुए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा रंगेहांथों पकड़ा गया। शहर में टैंपो टैक्सी फीस वसूली के लिए 10 स्थान चिन्हित किये गये हैं लेकिन ठेकेदार द्वारा न केवल पूरे शहर में अवैध रूप से वसूली कराई जा रही है बल्कि टैंपो टैक्सी को रास्ते में रोक कर भी वसूली की जाती है। अवैध वसूली करते पकड़े जाने पर निगमायुक्त द्वारा ठेकेदार को चेतावनी जारी की गई है और दो दिन के भीतर शहर में चिन्हित स्थानों पर बोर्ड लगाने के निर्देश दिये गये हैं। बताया गया है कि नगर निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड फीस की अवैध वसूली के संबंध शिकायते प्राप्त होने पर निगमायुक्त संस्कृति जैन के निर्देश पर अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान पाया गया कि ठेकेदार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी तनय स्व. इन्द्रमणि प्रसाद तिवारी के द्वारा कई स्थानों पर वसूली कर्मचारियों द्वारा चलते हुए वाहन, टैम्पो- टैक्सी को रोक कर वसूली की जा रही थी।

   

 

 

 

 

 

 

 

 

वसूली करने वाले कर्मचारी न तो निर्धारितड्रेस में थे और न ही नगर निगम रीवा द्वारा प्रदाय किये जाने वाले परिचय-पत्र ही लगाये हुये थे। निर्धारित स्थलों के अलावा अन्य स्थानों पर भी चलते वाहनों को रोककर टैम्पो टैक्सी को अवैध वसूली की प्रायः शिकायतें प्रास होती रही है। निगमायुक्त के आदेश पर की गई इस कार्यवाही से टैंपों टैक्सी मालिकों को राहत मिली है। गौरतलब है कि नगर निगम से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बाजार बैठकी एवं टैंपो टैक्सी फीस वसूली का ठेका संदीप तिवारी को मिला था। लेकिन राज्य सरकार द्वारा बाजार बैठकी एवं टैंपो टैक्सी फीस वसूली का ठेका जुलाई 23 में समाप्त कर दिया गया। जिस पर ठेकेदार संदीप तिवारी हाईकोर्ट चले गये जहां उन्हें 31 जुलाई 23 को हाईकोर्ट से स्थगन मिला गया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में 2 अगत 23 को नगर निगम द्वारा ठेकेदार को केवल टैंपो टेक्सी फीस वसूली का अधिकार प्रदान कर दिया गया। नियमानुसार उक्त ठेका 31 मार्च 24 को समाप्त हो जाना चाहिए लेकिन हाईकोर्ट द्वारा दिये गये स्थगन में आगामी आदेश तक वसूली बहाल करते रहने का आदेश दिया गया है। लेकिन ठेकेदार द्वारा नियम विरुद्ध चिन्हित किये स्थलों के अलावा अन्य स्थानों पर तथा रास्ता में रोककर भी वाहनों से वसूली कराई जाती थी। निरीक्षण के दौरान निर्धारित स्थलों के अलावा वसूली करते पाया गया है जिस पर ठेकेदार से जवाब मांगा गया है।

 

 

 

 

 

वसूली के लिए चिन्हित हैं शहर में 10 स्थान

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस की वसूली हेतु परिषद द्वारा शहर में 10 स्थान चिन्हित किये गये हैं। इनमें चोरहटा, निपनिया, सिरमौर चौराहा, पुराना बस स्टैण्ड, ढेका तिराहा, नया बस स्टैण्ड, योबिया टंकी, हॉस्पिटल तिराहा, कुठुलिया एवं रतल्या बाईपास के पास वसूली के लिए स्थान निर्धारित किये गये है। निर्धारित स्थानों से सवारी ढोने वाले टैम्पो टैक्सी से फीस लेने की अनुमति प्रदान की गई है। बीच रास्ते चलते वाहन को रोककर एवं निधर्धारित स्थलों के अलावा अन्य स्थल पर अवैध वसूली करने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लिहाजा अन्य स्थानों के अलावा वसूली किये जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

 

 

 

 

 

 

चिन्हित वसूली स्थलों में बोर्ड लगाने के निर्देश

ठेकेदार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी को निर्देशित किया गया है कि टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड पीस वसूली में लगे कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर एवं नगर निगम रीवा द्वारा प्रदाय परिचय-पत्र लगाकर ही वसूली करें एवं वसूली स्थलों में 02 दिवस के अन्दर वसूली का फ्लैक्स बोर्ड अवश्य लगाएं। इसके अलावा निर्धारित स्थानों में ही टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस की वसूली कराएं तथा चलते वाहनों से वसूली न की जाय। अगर ऐसा करते दुबारा पाया गया तो निगम द्वारा निर्धारित शतों के उल्लंधन, जनहित को होने वाली असुविधा एवं संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनजर ठेकेदार व सम्बंधित वसूली कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली हेतु दी गई अनुमति वापस लिये जाने की कार्यवाही भी की जावेगी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वसूली के लिए चिन्हित हैं शहर में 10 स्थान

उल्लेखनीय है कि नगर पालिक निगम रीवा क्षेत्रान्तर्गत टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस की वसूली हेतु परिषद द्वारा शहर में 10 स्थान चिन्हित किये गये हैं। इनमें चोरहटा, निपनिया, सिरमौर चौराहा, पुराना बस स्टैण्ड, ढेका तिराहा, नया बस स्टैण्ड, योबिया टंकी, हॉस्पिटल तिराहा, कुठुलिया एवं रतल्या बाईपास के पास वसूली के लिए स्थान निर्धारित किये गये है। निर्धारित स्थानों से सवारी ढोने वाले टैम्पो टैक्सी से फीस लेने की अनुमति प्रदान की गई है। बीच रास्ते चलते वाहन को रोककर एवं निधर्धारित स्थलों के अलावा अन्य स्थल पर अवैध वसूली करने के कारण दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। लिहाजा अन्य स्थानों के अलावा वसूली किये जाने पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चिन्हित वसूली स्थलों में बोर्ड लगाने के निर्देश

ठेकेदार मेसर्स संदीप कुमार तिवारी को निर्देशित किया गया है कि टैम्पो टैक्सी स्टैण्ड पीस वसूली में लगे कर्मचारी निर्धारित ड्रेस पहनकर एवं नगर निगम रीवा द्वारा प्रदाय परिचय-पत्र लगाकर ही वसूली करें एवं वसूली स्थलों में 02 दिवस के अन्दर वसूली का फ्लैक्स बोर्ड अवश्य लगाएं। इसके अलावा निर्धारित स्थानों में ही टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस की वसूली कराएं तथा चलते वाहनों से वसूली न की जाय। अगर ऐसा करते दुबारा पाया गया तो निगम द्वारा निर्धारित शतों के उल्लंधन, जनहित को होने वाली असुविधा एवं संभावित दुर्घटनाओं के मद्देनजर ठेकेदार व सम्बंधित वसूली कर्मचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। इसके साथ ही टैम्पो-टैक्सी स्टैण्ड फीस वसूली हेतु दी गई अनुमति वापस लिये जाने की कार्यवाही भी की जावेगी।

     
   
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