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Home » Big Breaking: रीवा शहर की इस अवैध कॉलोनी में 4 अप्रैल को चलेगा बुलडोजर, कालोनाइजर में मचा हड़कंप….
अपराध

Big Breaking: रीवा शहर की इस अवैध कॉलोनी में 4 अप्रैल को चलेगा बुलडोजर, कालोनाइजर में मचा हड़कंप….

Vindhya VaniBy Vindhya VaniMarch 31, 2024Updated:March 31, 2024No Comments3 Mins Read
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रीवा। नगर निगम प्रशासन अवैध कॉलोनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने जा रहा है। लगातार अवैध कॉलोनीयों को नोटिस जारी करने के बाद अब नगर निगम द्वारा इन कॉलोनी में बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली गई है। सबसे पहले वार्ड क्रमांक 6 केंद्रीय विद्यालय के पीछे बनाई गई अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया जाएगा। नगर निगम द्वारा इस संबंध में तैयारियां पूरी कर ली गई है संबंधित अधिकारियों को सूचित भी कर दिया गया है। बताया गया आगामी 4 अप्रैल को सुबह 9:00 बजे नगर निगम प्रशासन इस अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही करेगा। बताने किया वहीं अवैध कॉलोनी है जिसको लेकर लगातार नोटिस दिए गए लेकिन मनमानी अवैध कालोनाइजरों द्वारा निगम से स्वीकृत नही ली गई।

   

 

 

 

 

 

थाना प्रभारी को नगर निगम द्वारा भेजा गया पत्र

जारी नोटिस में यह कहा…

नगर पालिक निगम रीवा के जोन क्र. 02 क्षेत्रान्तर्गत वार्ड क्रं. 06 में स्थित राजस्व ग्राम करही तहसील हुजूर (नगर) रीवा के खसरा के 31/1/1/ का कुल रकवा 2.10 है का रकवा का पाँचवा हिस्सा जुज रकवा 0.42 हे. के भूमि स्वामी श्रीमती टोलिया बाई पति श्री रामफल, खसरा के 31/1/1/2/2 31/1/1/2/1/1. 31/1/1/2/1/2 का कुल रकवा 0.42 हे. के भूमि स्वामी श्रीमती कुशुम बाईपिता रामफल, एवं खसरा के 31/1/1/3/1/1,31/1/1/3/1/231/1/1/3/2 का कुल रकवा 0.42 हे. के भूमि स्वामी श्रीमती उमा बाई पिता श्री रामफल, खसरा के 31/1/1/4/2 31/1/1/4/1/2.31/1/1/4/1/1 का कुल रकवा 0.42 हे के भूमि स्वामी श्रीमती प्रेमवती पिता श्री रामफल, तथा खसरा के 31/1/1/5/1/1, 31/1/1/5/1/2 31/1/1/5/2 का कुल रकबा 0.42 हे. श्रीमती शीला के पिता श्री रामफल बगैरह अनाधिकृत कॉलोनी बनाने का कार्य स्वय एवं उनके प्रतिनिधि श्री शंशाक शुक्ला एवं गौतम के द्वारा किया गया है। उक्त भूमियों पर मुरूम/डस्ट/गिट्टी बिछाकर सड़क का निर्माण कार्य करते हुये उक्त भूमि को भू-खण्डों में विभक्त कर अन्य व्यक्तियों के पक्ष में अन्तरण/विकंप किया जा रहा है, जो अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। आपके द्वारा किया गया उक्त कृत्य म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292-ग के तहत दण्डनीय अपराध है, जो सज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण म.प्र नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 में विहित प्रावधानों के विरुद्ध है। संबंधितजनों को पूर्व में पत्र के 188 दिनांक 07.02.2024 जारी कर निर्देश दिया गया था कि उक्त अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण को रोक दें और उस पर बनाई गई सड़को और भू-खण्डों के सीमा चिन्हों को विनिष्ट कर एक सप्ताह के अन्दर लिखित रूप से मय फोटोग्रॉफ के साथ निगम कार्यालय को सूचित करें। लेकिन उनके द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है, इसलिये सबंधितजनी पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। उक्त तथ्यों के मद्देनजर उक्त अनाधिकृत कॉलोनी निर्माण को म०प्र० नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 307 में विहित प्रावधानों के तहत निर्मित सड़कों एवं सीमाचिन्हों को दिनांक 04.04.2024 को समय 9:00 AM में उखाड़ने/विनिष्ट करने की कार्यवाही की जानी है।

 

 

 

कालोनाइजरों में मचा हड़कंप

नगर निगम द्वारा की जा रही इस कार्यवाही को लेकर कॉलोनाइजरों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बीच में नगर निगम ने दर्जन भर से अधिक अवैध कालोनाइजरों को नोटिस जारी किए थे। अब एक-एक कर सभी अवैध कॉलोनियों को नष्ट किए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

क्या कहते हैं अधिकारी…

वार्ड क्रमांक 6 में बिना नगर निगम की अनुमति अवैध कॉलोनी तैयार की जा रही थी, नोटिस जारी किए गए थे। 4 अप्रैल को इसे उखाड़ने/विनिष्ट करने की कार्यवाही की जानी है।

एचके त्रिपाठी, कार्यपालन यंत्री, नगर निगम रीवा।

     
   
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