Close Menu
Vindhya Vani
  • Home
  • राष्ट्रीय
    • नई दिल्ली
    • छत्तीसगढ़
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
  • मध्य प्रदेश
    • भोपाल
    • जबलपुर
    • इंदौर
    • सागर
    • उज्जैन
    • चम्बल
  • विंध्य
    • रीवा
    • सीधी
    • सतना
    • सिंगरौली
    • शहडोल
    • कटनी
    • अनूपपुर
    • उमरिया
    • पन्ना
    • छतरपुर
  • मनोरंजन
  • खेल
    • क्रिकेट
      • आईपीएल
    • अन्य खेल
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • शिक्षा
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp
Vindhya Vani
Google News
  • Home
  • राष्ट्रीय
    • नई दिल्ली
    • छत्तीसगढ़
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
  • मध्य प्रदेश
    • भोपाल
    • जबलपुर
    • इंदौर
    • सागर
    • उज्जैन
    • चम्बल
  • विंध्य
    • रीवा
    • सीधी
    • सतना
    • सिंगरौली
    • शहडोल
    • कटनी
    • अनूपपुर
    • उमरिया
    • पन्ना
    • छतरपुर
  • मनोरंजन
  • खेल
    • क्रिकेट
      • आईपीएल
    • अन्य खेल
  • स्वास्थ्य
  • अपराध
  • शिक्षा
Vindhya Vani
Home » रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का सख्त आदेश, नपेंगे अब यह अधिकारी…
Rewa

रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प का सख्त आदेश, नपेंगे अब यह अधिकारी…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniDecember 5, 2022No Comments3 Mins Read
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email
सभी ताजा खबरें पढ़ने के लिए कृपया जरूर जुड़े🙏 Join Now

 

   



 

 

रीवा। कलेक्टर मनोज पुष्प ने नजूल भूमि के अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में नवीन आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के बाद नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की स्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी, नजूल अधिकारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे। म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन नियम-2020 का उल्लेख करते हुये कहा गया है कि नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में स्पष्ट प्रावधान हैं। भूमि स्वामी के हक में धारित अथवा सरकारी पट्टेदार के रूप में धारित भूखण्डों पर निर्माण के पूर्व स्थानीय निकाय, नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों से इसके संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नजूल भूमि निर्वर्तन नियम का पालन करते हुए अनुमतियां प्राप्त करना आवश्यक है। 

READ ALSO-Rewa: इंटर नेशनल मैदान मे रीवा का लाल कुलदीप सेन, पहले मैच में बैटिंग की अब बॉलिंग का इंतजार…

 ऐसी अनुमतियां जारी करने के पूर्व स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा जारी की जाने वाली अनुमति के आधार पर किसी ऐसे भूखण्ड पर निर्माण न हो जावें जो वस्तुत: धारक द्वारा धारित न होकर राज्य शासन की दखल रहित या नजूल भूमि हो। 

 

READ ALSO-Rewa: भारत के लिए बॉलिंग करते दिखे रीवा के कुलदीप सेन, जिले मे खुशी की लहर…

इसी प्रकार प्रावधानित है कि नजूल अधिकारी के द्वारा समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय और नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारी को उपलब्ध कराये जावेंगे ताकि वे उपकण्डिका में उल्लेखित अनुमतियां जारी करने के पूर्व आवश्यक संतुष्टि कर लें।कलेक्टर ने ऐसे विवरणों में हुये परिवर्तनों को स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों के ध्यान में लाने के लिये प्रतिवर्ष जनवरी माह में नजूल भूमि के अद्यतन विवरण भेजने के लिये नजूल अधिकारियों को निर्देशित किया है। कलेक्टर ने नवीन जारी आदेश में नजूल अधिकारियों को क्षेत्रान्तर्गत समस्त नजूल भूमि के अद्यतन विवरण संबंधित स्थानीय निकाय एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों को एक माह के भीतर अनिवार्यत: उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं। 

 

READ ALSO-अंतर राष्ट्रीय खिलाड़ी कुलदीप सेन का पहला मैच ही रीवा के लिए बना ऐतिहासिक, जानते हैं ऐसा क्यों?…

 

कलेक्टर ने कहा है कि नजूल अनापत्ति के समस्त प्रकरण राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए बनाये गये आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज किये जायेंगे। नजूल अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रारूप 17 में नजूल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। नजूल अधिकारी, नगर सर्वेक्षक अथवा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त कर इस संबंध में जानकारी लेगा की आवेदित भूखण्ड अभिलेख अनुसार रिक्त नजूल भूमि का भाग नहीं है और न ही इस भूखण्ड के किसी भाग पर अतिक्रमण है। 

READ ALSO- READ ALSO-अंतर राष्ट्रीय खिलाड़ी कुलदीप सेन का पहला मैच ही रीवा के लिए बना ऐतिहासिक, जानते हैं ऐसा क्यों?…

 

नजूल अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने के दिन से 30 दिनों की समय सीमा में नजूल अधिकारी द्वारा प्रारूप 18 में अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना प्रकाशित करेगा। इस सूचना को संबंधित स्थानीय निकाय तथा नगर एवं ग्राम निवेश को भी दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में यदि इनके द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है तो नजूल की अनापत्ति समझी जायेगी। यदि कोई नजूल अधिकारी निर्धारित समय सीमा में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
०००००००००००० 

     
   
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
Vindhya Vani
  • Website

Hello Reader's, We have more than 5 Year's Content Writing and Editing Experience. I Have Join the Vindhya Vani on 2021.

Related Posts

रीवा के अंतर राष्ट्रीय मैदान में इस खिलाड़ी ने बना दिया नया रिकार्ड, 58 विकेट झटके, जानिए कैसे…

January 16, 2023

तीन दिन के अंदर बीएलसी के फाइलों का होगा निराकरण, महापौर अजय मिश्रा बाबा के निर्देश…

January 15, 2023

APSU के पुरा छात्रों ने विजेताओं को पहनाए मेडल्स, आयोजित हुआ रंगारंग कार्यक्रम…

January 15, 2023
Latest Post

रीवा में घर के आंगन में प्रैक्टिस करने वाली शुचि का इंडिया टीम ने चयन…

December 30, 2024

रीवा में नकली पुलिस! थानेदार और आरक्षक बनकर घूम रहीं लड़कियां…

December 28, 2024

APSU ने समाप्त की इन 7 लापरवाह कॉलेजों की संबद्धता, छात्रों के भविष्य पर संकट…

December 28, 2024

भाजपा रीवा जिला अध्यक्ष का नाम लगभग तय? निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक ने किया…

December 28, 2024

महापौर अजय मिश्रा बाबा के पत्र से नगर निगम में हड़कंप! यह है पूरा मामल…

December 28, 2024
    About Us
    About Us

    Welcome to Vindhya Vani, your number one source for all things related to Hindi News and provide the best content to read. We're dedicated to giving you the very best of News from our Rewa Madhya Pradesh with a focus on quality and real-world problem solutions.

    • Facebook
    • Twitter
    • Pinterest
    • Instagram
    • YouTube
    • Telegram
    • WhatsApp
    • LinkedIn
    © 2025 Vindhya Vani
    • Vindhya Vani – Read Latest Updates
    • About Us
    • Contact us
    • Privacy Policy

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.