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Home » निगमायुक्त ने किया निरीक्षण, रेमकी को 31 सितम्बर तक का समय, नही किया पूरा काम तो निरस्त होगा अनुबंध….
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निगमायुक्त ने किया निरीक्षण, रेमकी को 31 सितम्बर तक का समय, नही किया पूरा काम तो निरस्त होगा अनुबंध….

Vindhya VaniBy Vindhya VaniDecember 20, 2021No Comments3 Mins Read
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रीवा। एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना अंतर्गत क्लस्टर रीवा के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थल पहड़िया रीवा का निगमायुक्त मृणाल मीना द्वारा भ्रमण किया गया। रेमकी प्रबंधन द्वारा रीवा एवं सतना से प्रतिदिवस डोर टू डोर कचरे का संग्रहण कर पहड़िया स्थल परिवहन कर आधुनिक मशीनों के द्वारा कम्पोष्ट खाद् बनाने का कार्य किया जा रहा है एवं उत्सर्जित आरडीएफ मटेरियल तथा इनर्ट मटेरियल संग्रहण कर वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लैण्डफिल में रखा जा रहा है तथा भ्रमण के दौरान आयुक्त ने रेमकी प्रबंधन के पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि आरडीएफ एवं इनर्ट मटेरियल की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा लेइन्ग एवं कैपिंग नही की जा रही है तथा एमआरएफ सेन्टर का निर्माण कार्य न होने से असंतोष प्रकट किया गया एवं अतिरिक्त शेष लैण्डफिल व निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट निर्माण कार्य समयानुसार अविलम्ब पूर्ण करें एवं प्रोसेस फ्लो डाइग्राम बनाकर साइट में डिस्प्ले करें एवं स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में दिये गये मापदण्डों के परिपालन कर उत्कृष्ठ कार्य करने के निर्देश दिये गये। कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी ने बताया कि निगमायुक्त ने 31 सितंबर 2022 तक काम पूरा करने के निर्देश दिए है ताकि आगामी गांधी जयंती पर इसकी सुरुआत की जा सके। भ्रमण में अधीक्षण यंत्री शैलेन्द्र शुक्ल, कार्यपालन यंत्री एसके चतुर्वेदी, इंडिपेंडंेट इंजीनियर सुशील सिंह, एमएसडब्ल्यू होल्डिंग लिमिटेड के पदाधिकारी अनुपम मिश्रा, पीआईयू कन्सलटेंट पोरवाल, राजीव गुप्ता मौजूद रहें।

   

प्रीमियम जमा न करने पर आवंटन होगा निरस्त—
रीवा । यातायात नगर में रीवा सिटी ट्रान्सपोर्ट बस डिपो स्थल पर व्यावसायिक दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। 66 दुकानें निर्मित की जा रही हैं। इनमें 65 दुकानों का आवंटन नीलामी के माध्यम से किया जा चुका है, इनमें 29 हितग्राही ऐसे हैं जो दुकान प्रीमियम की शेष राशि काफी समय से जमा नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हे कई नोटिस दी गईं। इसे गंभीरता से लेते हुये निगम आयुक्त श्री मृणाल मीना के निर्देश पर 15 दिवस के अन्दर प्रीमियम की शेष राशि जमा करने की अंतिम नोटिस हितग्राही दीपचन्द्र सोनी, प्रवीण पाण्डेय, कुमार मनीष, ज्योतिरादित्य सिंह चौहान, राघवेन्द्र प्रसाद गौतम, सुनीता द्विवेदी, हरिशंकर मिश्रा, वंदना त्रिवेदी, गौरव त्रिवेदी, रामशिरोमणि चौरसिया, शिव कुमार चौरसिया, मो. शमीम, आदित्य प्रताप, रामभजन विश्वकर्मा, नारायण कुशवाहा, प्रभा श्रीवास्तव, राजीव गुप्ता, पूनम पाण्डेय, प्रवीण गुप्ता, नवनीत गुप्ता, रामवती चौरसिया, धीरेन्द्र बहादुर सिंह, विवेक त्रिवेदी, दिवाकर द्विवेदी, संजीव पाण्डेय, सुनीता वर्मा को दी गई है। निर्धारित अवधि में राशि नहीं जमा करने पर म.प्र. नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम, 2016 के नियम 7 के अन्तर्गत दुकान आवंटन निरस्तगी एवं अमानत राशि राजसात करने तथा निगम के किसी अचल सम्पत्ति के अन्तरण/आवंटन में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जावेगी।

     
   
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