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Home » महापौर अजय मिश्रा बाबा के पत्र से नगर निगम में हड़कंप! यह है पूरा मामल…
मध्य प्रदेश

महापौर अजय मिश्रा बाबा के पत्र से नगर निगम में हड़कंप! यह है पूरा मामल…

Vindhya VaniBy Vindhya VaniDecember 28, 2024No Comments4 Mins Read
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Stir in Municipal Corporation due to letter from Mayor Ajay Mishra Baba! This is the whole matter

विंध्य वाणी,रीवा। नगर निगम प्रशासन की वर्तमान कार्यप्रणाली पर आपत्ति दर्ज करते हुए महापौर अजय मिश्रा बाबा ने सुधार के लिए निगमायुक्त को पत्र लिखा था। जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि द नगर निगम को आत्म निर्भर बनाने एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अवैध कॉलोनी रोकथाम एवं उस पर कार्यवाही, अवैध कॉलोनी नियमितीकरण, नियमित की गई कॉलोनी से विकास शुल्क वसूली, भवन निर्माण अनुज्ञा, अवैध निर्मित भवनों की कम्पाउंडिंग कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना था। जो नहीं हुई है। लगभग 2 माह से शहरी क्षेत्र में कम्पाउंडिंग एवं नियमित की गई कॉलोनी से विकास शुल्क हेतु आपके निर्देश के तहत तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं किन्तु इसमें नगर निगम को कोई विशेष आर्थिक लाभप्राप्त नहीं हो पाया है। जबकि शासन द्वारा कम्पाउंडिंग हेतु 31 दिसम्बर तक 30 प्रतिशत तक एफएआर में छूट दी गई है। किन्तु ऐसा लगता है कि इसका लाभ लेने में नगर निगम रीवा सफल नहीं हो रहा। हैरानी इस बात की है कि महापौर के इस पत्र के बाद भी निगम अधिकारियों ने सुधार नहीं किया।

   

 

 

 

 

 

चरणबद्ध तरीके से की जाए कार्यवाही

शहर में अधिकांश भवन निर्धारित मापदंडों में नहीं है जिसके गिराने की कार्यवाही सामूहिक रूप से नहीं हो सकती। अतः इसके लिए प्राथमिकता तय करते हुए प्रक्रिया चरणबद्ध की जाती। इस कार्यवाही की सफलता का आकलन पिछले 4 वर्षों में जमा कराई गई राशि से तुलना करके करना चाहिए जो नहीं हो रहा। भवन निर्माण अनुमति का आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी शुल्क ही जमा नहीं हो रहा है। कम्पाउंडिंग योग्य भवन नहोने की दशा में जैसे सामने के एमओएस कवर है उनके लिए सपथ पत्र लेकर कार्यवाही किये जाने का भी प्रावधान कर लिया गया है जबकि शासन के आदेश है कि कम्पाउंडिंग में अमान्य योग्य भाग को हटाकर ही कार्यवाही की जाय। ऐसे निर्माण जिनकी स्वीकृति नगर निगम द्वारा जारी की गई उसमें अमान्य योग्य जगह पर निर्माण कैसे हो रहा। तात्पर्य की संबंधित अधिकारी, कर्मचारी की इसमें सहमति रहती है। यह जांच एवं कार्यवाही का विषय होना चाहिये।

 

 

 

 

 

 

 

अवैध कॉलोनी में बरती जा रही लापरवाही

महापौर ने पत्र में लिखा कि इसी तरह से अवैध कॉलोनी रोक थाम, अवैध कॉलोनी नियमितिकरण, नियमितकी गई कॉलोनी से भी विकास शुल्क वसूली में कोई प्रगति नहीं हुई है। यदि लगता है कि अन्य कार्यों के साथ इस कार्य में विपरित प्रभाव है तो तत्काल एक कॉलोनी सेल बनाये जाने की कार्यवाही करते हुए उन्हें मात्र अवैध कॉलोनी रोकथाम हटाने एवं एफआईआर आदि की कार्यवाही, भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अवैध निर्माण की कार्यवाही, अवैध कॉलोनी नियमितीकरण, कॉलोनी नियमितीकरण से विकास शुल्क वसूली एवं कॉलोनी विकास अनुज्ञा के साथ-साथ समस्त अतिक्रमण रोकथाम के दायित्व दिये जायें। साथ ही हर कार्य की समय-समय पर समय सीमा नियत की जाकर कार्यवाही की जाय।

 

 

 

 

 

अधिकारियों के नाम लिया जा रहा सेवा शुल्क

महापौर ने पत्र में लिखा है कि मुख्य मार्ग एवं बाजार में बने भवनों का विस्तृत परीक्षण कर कंपाउंडिंग कराने या जो कम्पाउंडिंग परिधि से अधिक बने हैं उनमें से जो सबसे ज्यादा नियम की अवहेलना को हो उसे हटाने/ गिराने की कार्यवाही की जाना थी, जिसमें किसी जोन द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिससे आमजन में यह धारणा उत्पन्न होती कि भवन का नियमितीकरण कराना आवश्यक है। साथ ही इसमें राजस्व टीम भी थी जिसे मौके पर निर्माण की माप कर सत्यापन करना था कि उनके डिमांड रजिस्टर में दर्ज माप और वास्तविक माप में कोई अंतर तो नहीं यह कार्यवाही भी नहीं हुई। उक्त कार्यवाही न होने के लिए आपके स्तर से लिखित रूप से कोई निर्देश पत्र भी जारी नहीं हुआ। सर्वे संख्या की बढ़ोतरी की दिशा में कर्यवाही में विशेष रुचि दिख रही। नगर निगम के कंसलटेंट की अधिकतम शुल्क क्या होगी का निर्धारण भी न होने से कंसलटेंट द्वारा हितग्रहियों से अपनी इच्छानुसार राशि लेने की परंपरा हो गई। ऐसी भी कुछ शिकायतें आई है कि कंसलटेंट नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारियों के नाम पर सेवा शुल्क के रूप में राशि की मांग करते हैं।

     
   
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